झाँसी : पुलिस के साथ मारपीट करने वाले को जमानत नहीं
झाँसी : पुलिस के साथ गाली गलौज, अभद्रता, मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश जयतेन्द्र कुमार के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक धर्म सिंह ने 06 अप्रैल 2021 को थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि 05 अप्रैल 2021 को करीब 9.30 बजे वह थाना गेट पर सरकारी कार्य कर रहा था। थाने पर अन्य स्टाफ मौजूद रहकर सरकारी कार्य कर रहे थे कि थाना गेट के बाहर ग्राम कुंआ स्यावनी के रामगोपाल पटसारिया पुत्र धनीराम, बृजेश पुत्र धनीराम पटसारिया, अनुज पुत्र रामगोपाल पटसारिया, हरिओम पुत्र धनीराम पटसारिया, हनी
पटसारिया पुत्र संदेश पटसारिया, रानू पटसारिया पुत्र रामगोपाल पटसारिया, पंकज उर्फ पिन्टू पटसारिया पुत्र रामगोपाल पटसारिया निवासीगण कुंआगांव स्यावनी, कल्लू यादव पुत्र मुन्ना तथा दूसरे पक्ष के रवि रिछारिया पुत्र भगवत नारायण, शशिकात पुत्र कैलाश पटसारिया, राजकुमार पुत्र कैलाश पटसारिया, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश पटसारिया, कल्लू यादव पुत्र सुरेश यादव, अमित दुबे पुत्र भगवत नारायण, ब्रिजेन्द्र पुत्र सुरेश कुमार , अजय कुमार पुत्र रामेश्वर पटसारिया निवासीगण ग्राम कुंआ स्यावनी तथा माधव यादव पुत्र रनमत यादव नि. ग्राम वरियन चौकी कनेरा मध्य प्रदेश आये।
दोनों पक्ष आपस में गाय में झगड़ा करके आये थे। रिपोर्ट लिखाने के दौरान थाना परिसर में आपस में गाली-गलौज करने लगे। पुलिस वालों ने झगड़ा रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्ष के उपरोक्त सभी लोग एवं उनके साथ करीब बीस अज्ञात व्यक्ति पुलिस वालों से अभद्रता करने लगे। सभी गाली-गलौज व मारपीट पर उतारू हो गये।
जान से मारने की धमकी देते हुये सरकारी कार्य में बाधा डाली एवं कुछ पुलिस कर्मियों को धक्का-मुक्की व हाथापाई करते हुए गिरा दिया। इससे कर्मचारियों को अंदरूनी चोटें आईं। थाने के सामने लोक शांति भंग करते हुये भय का वातावरण पैदा कर दिया। धारा 144 एवं कोविड-19 के नियमों का भी उल्लघंन किया।
अन्य थाने का फोर्स बुलाया गया तो वह लोग मौके पर धमकी देते हुए बोले कि हम पुलिस वालों को झूठे मुकदमे में फंसाएंगे। सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 142, 147, 148, 149, 186, 332, 353, 269, 270, 188, 323, 504, 506 व महामारी अधिनियम एवं धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्तगण रामगोपाल, ब्रजेश कुमार पुत्रगण धनीराम व हरीश पटसारिया उर्फ हनी पटसारिया पुत्र संदेश पटसारिया द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।