गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झाँसी : गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं० 3, विकास नागर की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि सुसंगठित एवं सक्रिय गिरोह के साथ गैंग लीडर राजा खान द्वारा सामूहिक रूप से अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु चोरी जैसी संगीन घटनायें कारित कर समाज में भय व आतंक व्याप्त करने पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धारा 2/3 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० के तहत अभियुक्त राजा खान पुत्र कल्लू खान निवासी- भट्टागांव व अभियुक्त गोविन्द परिहार पुत्र लाल सिंह निवासी भट्टागांव के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
दोनों अभियुक्तों राजा खान व अभियुक्त गोविन्द परिहार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।