झाँसी : दहेज़ हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झाँसी : कार की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या के मामले में दहेज़ हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश, जयतेन्द्र कुमार द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिनी मुकदमा की पुत्री भारती का विवाह 1 मार्च, 2020 को ओरछा (म०प्र०) रामराजा मन्दिर से सम्पन्न हुआ था। शादी में लगभग आठ लाख रुपया खर्च किया था।
भारती जब विदा होकर ससुराल पहुंची तो सास भगवती देवी, ससुर हरप्रसाद, जेठ ललित वर्मा, मामा दाल चन्द्र वर्मा ने टाटा टियागो कार की मांग पर मारपीट कर दी थी। वह अपने पुत्र, पुत्रियों व रिश्तेदारों को लेकर भारती की ससुराल खुशीपुरा पहुंची और बात की तो वह लोग कार की जिद पर अड़े रहे। लगातार प्रताड़ित करते रहे और रोज मारपीट व भूखा रखकर देर तक काम कराते रहे, जिससे भारती अपनी जान का खतरा बताती थी।
13 अक्टूबर 2020 को वादिनी मुकदमा के घर खबर आई कि भारती की हत्या कर दी गई है। धारा-498ए, 304 बी व 3/4 द. प्रति अधि० के तहत थाना नबावाद में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त कुलदीप वर्मा पुत्र हरप्रसाद वर्मा, निवासी टीचर्स कालोनी, खुशीपुरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।