आदर्श आचार संहिता के वायलेशन पर होगी सख्त कार्यवाही : जिला निर्वाचन अधिकारी

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ

बिना अनुमति प्रचार-प्रसार पर होगी कार्यवाही, बैनर पोस्टर की भी लेनी होगी अनुमति

झांसी। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों को बताया गया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके संबंध में सघन अभियान चलाते हुए प्रचार सामग्री होर्डिंग बैनर पोस्टर आदि को तत्काल हटवाना सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुरूप आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल, शांतिपूर्ण और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए जाने की सभी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम झांसी में मेयर पद और 60 वार्डो में पार्षद पद व 05 नगर पालिका परिषद और 07 नगर पंचायतों में अध्यक्ष/पार्षद नगर पालिका परिषद और अध्यक्ष नगर पंचायत/सदस्य नगर पंचायत के लिए निर्वाचन होना है। अंतिम प्रकाशन के बाद जनपद में कुल 06 लाख 57 हजार 759 मतदाता है।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन के लिए कुल 212 मतदान केंद्रों व 632 मतदेय स्थलों का निर्माण कराया गया है। 632 मतदान केंद्रों में 18 केंद्रों को संवेदनशील,19 केंद्रों को अति संवेदनशील, 08 केंद्रों को अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखा गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों को ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद के सेक्टर और जोन का निर्धारण किया जा चुका है। जनपद को 20 जोन और 52 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही बताया कि निर्वाचन के लिए रुट चार्ट भी बना लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किसी भी दशा में बर्दाश्त नही किया जाएगा। उलंघन करने वालो पर लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन -2023 को निष्पक्षता के साथ सकुशल व सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जाने हेतु प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ समयबद्ध ढंग से निष्पादित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी इसके अतिरिक्त निर्धारित समय तक ही बजाया जाएगा। उन्होंने प्रलोभन देने पर भी एसएसटी/एफएसटी की नजर होगी, किसी भी दशा में निर्वाचन को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए भी आयोग द्वारा व्यय निर्धारित किया गया है, निर्धारित राशि को ही खर्च किया जाना है। उन्होंने बताया कि आमसभा हेतु नगर निगम क्षेत्र एवं तहसीलों में स्थलों को चिन्हित किया गया है। पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर स्थल आवंटित किया जाएगा।जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 09 अप्रैल अधिसूचना जारी (रविवार) कर दी गई है। आज जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक 11 अप्रैल को सूचना निर्गत की जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने की अंतिम तिथि 11 से
17 अप्रैल अपरान्ह 03.00 बजे जमा करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और पदाधिकारियों को बताया कि 18 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। अभ्यर्थन की वापसी 20 को 11 से अपरान्ह 3 बजे तक। प्रतीक आवंटन 21 पूर्वाहन 11 से कार्य समाप्ति तक। मतदान का 04 मई और मतगणना 13 मई कार्य समाप्ति तक होगा। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एस के वर्मा,अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह सहित सत्येंद्र पाल सिंह बुंदेलखंड क्रांति दल, अमित श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी, गिरजा शंकर राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नईम मंसूरी, लक्ष्मी नारायण, सुश्री ज्योति कुशवाहा राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, राजेंद्र सिंह अहिरवार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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