डीआईजी के निर्देश पर मोडिफाइड साइलेन्सर लगे वाहनों की धड़पकड़ शुरू

झांसी। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सडक सुरक्षा द्वारा मोटर वाहनों विशेषकर दोपहिया वाहनों के मोडिफाइड साइलेन्सर के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर सघन चेकिंग कराये जाने के लिए निर्देश दिये गये। इसी क्रम में तीन दिवसीय चलने वाले अभियान को लेकर डीआईजी ने मंडल के पुलिस अधिकारियों को ऐसे वाहनों के विरूद्व कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र जोगेन्द्र कुमार ने अपने अधीनस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी एवं पुलिस अधीक्षक जालौन व ललितपुर को निर्देशित किया कि 25 से 27 सितम्बर तक मोडिफाइड साइलेन्सर, हूटर, प्रेशन हार्न लगे वाहनों के विरूद्व अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाये।

इन बिन्दुओं पर कडाई से कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश
डीआईजी ने निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त अभियान के लिए सम्बन्धित विभागों (पुलिस एवं परिवहन आदि) की समन्वय बैठक कर रणनीति तैयार की जाये। जनमानस को मोडिफाइड साइलेन्सर के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में जागरूक किया जायें।जागरूकता के दौरान व्यस्त चौराहों पर होर्डिंग व मोटर रिपेयर के वर्कशाप एवं गैराज में पोस्टर चिपकाये जायें। स्कूल और कालेजों में जागरूकता दिवस मनाया जाये। ऐसे सभी मैकेनिक, दुकान, गैराज एवं वर्कशाप जो मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न व हूटर बेंचते हो या लगाते हो उन्हें चिन्हित करें। इनकी सूची प्रत्येक थानें के अभिलेख व पत्रावली पर मासिक कार्यवाही के लिए रखी जाए। पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मोटर गैराज व वर्कशाप का आकस्मिक निरीक्षण कराये। मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न व हूटर की पहचान एवं उनके प्रति जागरूक करने के लिये जनपद स्तर के अधिकारी मोटर साइकिल विक्रेताओं से सम्पर्क करके यातायात पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करायें। प्रत्येक जनपद के यातायात एवं परिवहन कार्यालय के एक लैण्डलाइन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर को शिकायत दर्ज करने के लिए चिन्हित कर लें, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएं। मीडिया का उपयोग अभियान के दौरान किया जाएं। मोडिफाइड साइलेन्सर लगे वाहनों एवं उनके वाहन स्वामियों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की सक्षम धाराओं में कार्यवाही करें। वाहन स्वामियों के वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को धारा 53 मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत निलम्बन की कार्यवाही करायी जाए।

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