दहेज़ हत्यारोपी पति को नहीं मिली जमानत
झाँसी : दहेज़ की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा जयराम रैकवार ने अपनी पुत्री संध्या रैकवार की शादी 25 फरवरी 2020 को ग्राम घाटकोटरा, थाना-मऊरानीपुर के पुष्पेन्द्र रैकवार से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पुष्पेन्द्र, ससुर सन्तोष, सास केसर, ननद स्नेह, दामाद राकेश आए दिन दहेज को लेकर परेशान कर अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। संध्या को मानसिक शारीरिक रूप से यातनाएं देते थे।
19 फरवरी 2021 को सभी लोग एक राय होकर उसकी पुत्री संध्या को मारकर सा स्वा० केन्द्र मऊरानीपुर में छोड़कर भाग गये एवं उसके मोबाइल पर रात के करीब 9.30 बजे बताया गया कि संध्या की ज्यादा तबियत खराब होने की वजह से भर्ती करा दिया है। हम लोग रात के समय ही सा० स्वा० केन्द्र मऊरानीपुर आए, जहां डाक्टरों ने बताया कि संध्या रैकवार की मृत्यु हो चुकी है।
थाना- मऊरानीपुर में रिपोर्ट धारा-४९८९. ३०४बी/३४, ३१६ भादंसं० व३४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज कराई गई। उक्त मामले में अभियुक्त पति पुष्पेन्द्र कुमार रैकवार पुत्र सन्तोष कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।