झाँसी : गैंगस्टर को 04 साल 09 माह के कारावास की सजा सुनाई
झाँसी : विशेष न्यायाधीश (गिरोह बन्द अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में गैंगस्टर को चार साल, नौ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के अनुसार प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह 18 जुलाई 2016 को गश्त पर थे। तभी ज्ञात हुआ कि प्रमोद पुत्र झलकराम अहिरवार, बब्लू पुत्र किलकाई अहिरवार, चन्द्रभान पुत्र किलकाई अहिरवार, निवासीगण ग्राम दुरखुरू नई बस्ती थाना गरौठा, मुन्ना पंडित पुत्र सुदामा मिश्रा निवासी ग्राम दुरखुरू थाना गरौठा का एक संगठित गिरोह है।
इनका गैंग लीडर प्रमोद है। यह गैंग विभिन्न वारदातों को अंजाम देता है। भय व आतंक के कारण जनता का कोई भी इनके विरूद्ध गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। न्यायालय में अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियुक्त मुन्ना पंडित को धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रिया कलाप व निवारण अधिनियम के आरोप में चार साल, नौ माह के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त दण्ड भुगतना होगा।