न्यायालयों एवं अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट का कार्य 01 मई से 30 जून तक प्रातः 7 से अपरान्ह 01 बजे तक होगा
झांसी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लू की तीव्रता के कारण जनपद के माल, फौजदारी और दीवानी न्यायालयों का समय 1 मई से 30 जून तक निर्धारित किया गया है। जिलों के सभी दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के लिए आवश्यक आदेश निर्गत किये गये है जिससे समस्त न्यायालयों के समय में एक रूपता रहें।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक के क्रम में जनपद न्यायाधीश के आदेश के अन्तर्गत, विगत वर्ष की भांति इस वर्ष जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं राजस्व अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट का कार्य 01 मई से 30 जून तक की अवधि में प्रातः 7 से अपरान्ह 01 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जिसमें टी ब्रेक लंच, रेसिस प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक का होगा। 01 जुलाई से न्यायालय पूर्व की भांति प्रातः 10.00 बजे से कार्यरत होगें। यह आदेश जिलाधिकारी कार्यालय एवं उससे सम्बद्ध कार्यालयों, कोषागार उपकोषागारों तथा उप निबंधक कार्यालयों पर लागू नहीं होगा एवं उनका कार्य समय यथावत प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक ही रहेगा।