हत्या का दोष सिद्ध होने पर 50 हजार का जुर्रवाना व आजीवन कारावास

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक जयतेंद्र कुमार की अदालत में 7 वर्ष पूर्व भाई की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त भाई को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि रस बाहर कॉलोनी सीपरी बाजार निवासी अभिषेक श्रीवास्तव ने सीपरी थाने में 25 अक्टूबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रेलवे में ड्यूटी पर गया था तभी उसके छोटे भाई सचिन का फोन आया कि अमित श्रीवास्तव और सौरभ का विवाद हो गया है। इस सूचना पर वह घर आया तो देखा उसका भाई सौरभ खून से लतपथ पड़ा था उसकी मौत हो चुकी थी। उसके भाई अमित ने बताया कि सौरभ अंडे लेकर घर आया था और बना रहा जिस पर उसे कहा कि अभी श्राद्ध के दिन चल रहे अंडे मत बनाओ। इसी बात को लेकर अमित और सौरभ में झगड़ा हो गया और अमित ने उसकी हत्या कर दी।

 

पुलिस ने अमित श्रीवास्तव के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान हत्या का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को अजीवन कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड करने का फैसला सुनाया है।

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