मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा का मिलेगा लाभ

झांसी। जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार अपने आवेदन पत्र एवं अद्यतन मान्यता कार्ड की छायाप्रति सहित सभी अभिलेख जिला सूचना कार्यालय में हार्डकापी में एवं आयुष्मान योजना के प्रारुप पर एक्सल शीट में सभी परिजनों का विवरण 10 जनवरी तक भरकर जमा करना अनिवार्य है।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ ने अवगत कराया है कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को समाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किये जाने एवं उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के उददेश्य से राज्य/जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का डाटा (संख्या) मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु डेटा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इन्टेरीगेट किये जाने के उपरान्त उनके साफ्टवेयर के माध्यम से योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश किये गये है।

सूचना निदेशक ने बताया कि प्रदेश में समस्त जनपदों के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किये जाने एवं उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के उददेश्य से जनपद स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके परिवारों का डाटा (संख्या) मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु डेटा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भारत सरकार को भेजा जाना है। इसके लिये जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों से उनके आवेदन पत्र एवं अद्यतन मान्यता कार्ड की छायाप्रति सहित सभी अभिलेख सम्बन्धित जिला सूचना कार्यालयों में हार्डकापी में एवं आयुष्मान योजना के प्रारुप पर एक्सल शीट में सभी परिजनों का विवरण भरकर जमा करना अनिवार्य है।

उन्होने बताया कि जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों द्वार जमा किये गये आवेदन को सत्यापित कर मुख्यालय पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद स्तरीय प्रेस प्रतिनिधि द्वारा जमा किये गये एक्सलशीट को ईमेल healthbeemaupinfo@gmail.com पर भेजा जाना अनिवार्य है। प्रेस प्रतिनिधि प्रारुप एक्सलशीट को सीधे ईमेल पर भी भेजना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पूर्ण रुप में भरकर भेजे जाने की अन्तिम तिथि 10 जनवरी हैं।

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