धान खरीद में किसानों का हुआ उत्पीड़न, तो होगी कठोर कार्यवाही : डीएम

जिले में डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता,ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद में स्थापित 03 क्रय केंद्रों पर किसानों की आवक की जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कांटे की क्रियाशीलता, पावर डस्टर बोरे एवं किसानों के लिए पेयजल की उपलब्धता सहित बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि धान खरीद-2022 शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ अधिकतम किसानों को बिना किसी असुविधा के दिलाया जाए। धान खरीद में किसी भी किसान को परेशानी न उठानी पड़े। यदि किसी किसान को परेशान करने की बात प्रकाश में आई तो संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऑनलाइन पंजीकरण कराकर अपना धान बेचने आए किसानों को फैसिलिटेट कराए, ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन धान के लिए रुपये 2040 प्रति कुंटल एवं ग्रेड-ए के धान के लिए रुपये 2060 प्रति कुंटल का भुगतान 72 घंटे के भीतर पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए किसानों के बैंक खातों भेजना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि क्रय केंद्रों पर धान बेचने से पूर्व किसान गीले धान को सुखा लें, मानक के अनुरूप धान को क्रय केंद्रों पर लाकर उसकी बिक्री करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाएं। किसी भी असुविधा की दशा में कंट्रोल रूम नंबर 6390078717 एवं टोल फ्री नंबर 180018800150 पर संपर्क कर सकते हैं। किसान जन सुविधा केंद्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट-https://fcs.up.gov.in पर अपना पंजीकरण एवं शिकायत/संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी क्रय केंद्रों पर ही ( ई-पाॅप) पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ परचेस मशीन लगाई गई है। ऑनलाइन पंजीकृत किसान क्रय केंद्र पर उपलब्ध ई-पाॅप मशीन में अंगूठा लगाकर फसल बेच सकेंगे।

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