झाँसी : गिरोह बंद अधिनियम में चार अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झाँसी : गिरोह बंद अधिनियम में चार अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-3 सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय के न्यायालय में निरस्त कर दिए गए।

जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर समाज में भय व आतंक व्याप्त करने वाले पुष्पेन्द्र लोधी निवासी ग्राम राजनगर थाना जतारा जिला टीकमगढ म०प्र० के विरूद्ध थाना मऊरानीपुर में, अभियुक्त हरीराम रैकवार पुत्र रामदयाल निवासी सुभाष नगर सिमरावारी भेल के खिलाफ थाना बबीना में, अभियुक्त दीपू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र सदाराम निवासी ग्राम पसौरा के खिलाफ थाना गरौठा में तथा अभियुक्त कमलदीप पुत्र लालाराम उर्फ लल्लू निवासी मुहल्ला गंज गुदरी मैन चौराहा रानीपुर के खिलाफ थाना मऊरानीपुर में धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज किए गए थे।

उक्त मुकदमों में जिला कारागार में बंद अभियुक्त पुष्पेन्द्र लोधी, अभियुक्त हरीराम रैकवार, अभियुक्त दीपू उर्फ राघवेन्द्र व अभियुक्त कमलदीप द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए।

Kuldeep Tripathi

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