जनपद में 03 धान क्रय केन्द्र होंगे स्थापित, 01 से होगी खरीद
झांसी। विकास भवन सभागार में जनपद में धान खरीद वर्ष 2021-22 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद में सरकारी धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीद का कार्य 01 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा। जनपद में 03 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी धान क्रय केन्द्र रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश को छोडकर प्रत्येक दिन प्रातः 09 से सायं 05 बजे तक खुले रहेंगे।
जिलाधिकरी ने निर्देश दिए कि जनपद में तहसील मोठ अंतर्गत धान की अधिक पैदावार हुई है, किसानों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र प्रभारी द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम पर धान खरीद करने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसान सरकारी धान क्रय केन्द्रों पर अपना धान विक्रय करने के लिए क्रय केन्द्रों पर जाने से पूर्व खाद्य विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण आवश्यक करवा लें। पंजीकरण कराने के साथ ही संबंधित स्तर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय के लिए पंहुचें। सोमवार से गुरुवार तक प्रति किसान 50 कुंटल की सीमा निर्धारित की गई है जिससे लघु एवं सीमांत कृषक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे 01 सप्ताह के 02 दिन शुक्रवार एवं शनिवार को बड़े किसान अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे, अधिक से अधिक किसान अपनी उपज को सरकारी धान क्रय केंद्रों पर ही विक्रय के लिए लाएं और समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत जनपद में 03 क्रय केंद्र चिरगांव मंडी, मोंठ मंडी एवं उपमंडी समथर में खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि धान विक्रय के लिए कृषकों द्वारा विभाग की वेबसाइट पर स्वयं अथवा जन सूचना केंद्र एवं साइबर कैफे से पंजीयन कराना आवश्यक होगा,जिसमें मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि मानक के अनुरूप गुणवत्ता के धान का मूल्य सरकार द्वारा काॅमन, मोटा धान की कीमत 1940 रूपये प्रति क्विंटल व ग्रेड ए धान की कीमत 1960 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है। उन्होने शासन द्वारा निर्धारित धान की गुणवत्ता संबंधी मानको की अधिकतम सीमा के बारे में बताते हुए कहा कि विजातीय पदार्थ अकाबर्निक 01.00 प्रतिशत, विजातीय पदार्थ काबर्निक 01.00 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने हुए दाने 05.00 प्रतिशत, अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुडे हुए दाने 03.00 प्रतिशत, अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण 06.00 प्रतिशत, तथा नमी 17.00 प्रतिशत से अधिक न हो। समस्या के निराकरण के लिए विपणन निरीक्षक मोंठ मो. नम्बर 8840344532, विपणन निरीक्षक चिरगांव मो.न. 8948475400 एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी झांसी मो.न. 9415659552 पर संम्पर्क कर सकते है।