झांसी। चौदह साल पहले एक किलोग्राम अवैध चरस
के साथ पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश [एनडीपीएस एक्ट] / अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए, पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार
थाना-मऊरानीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर
20 अगस्त 2012 को गरौठा रोड चौराहा से कुछ दूरी पर घेराबंदी कर संदिग्ध अवस्था में राजेन्द्र उर्फ राजा उर्फ हरजेन्द्र अहिरवार पुत्र आनन्दी लाल अहिरवार, निवासी नई बस्ती मऊरानीपुर को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके कब्जे से एक किलोग्राम चरस बरामद होने पर धारा-08/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट] के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध राजेन्द्र उर्फ राजा उर्फ हरजेन्द्र अहिरवार को धारा-08 (सी) सपठित धारा-20 (बी) (II) (बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट] के अपराध में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
