झांसी। अवैध असलाह तस्करी के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र नेत्रपाल सिंह की अदालत ने एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के आदेश के बाद आरोपी विवेक चौहान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 15 मई 2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने जीआईसी ग्राउंड के पास छापामार कार्रवाई कर मुकेश श्रीवास, संत दयानंद और विवेक चौहान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से दर्जनों अवैध असलाह और 97 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ असलाह तस्करी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
मामले में इससे पहले मुख्य आरोपी मुकेश श्रीवास की जमानत याचिका भी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। वहीं मंगलवार को विवेक चौहान की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को जमानत दिए जाने योग्य न मानते हुए उसकी याचिका निरस्त कर दी।
अदालत के इस निर्णय के बाद विवेक चौहान को न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही रहना पड़ेगा। मामले की सुनवाई आगामी तिथि पर जारी रहेगी।
