अब तक कुल 596 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क
झांसी। थाना नवाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपित सपा के पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण उर्फ दीपक और उसके सहयोगियों/बेनामीदारों के नाम दर्ज करीब 24 करोड़ 28 लाख 37 हजार 200 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई।

मौके पर एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार, इससे पहले 27 नवंबर 2022 से 13 दिसंबर 2025 तक आरोपी से जुड़ी लगभग 572 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी थी। ताजा कार्रवाई के बाद अब तक कुल 596 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र आकाश कुलहरि तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में की गई। 7 मई 2026 को जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश पर थाना नवाबाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपित दीप नारायण उर्फ दीपक निवासी बुढ़ावली थाना मोठ, वर्तमान निवासी शिवाजी नगर झांसी द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के रखरखाव और हिस्सेदारी में सहयोग करने वाले सहखातेदारों के नाम दर्ज संपत्तियों को कुर्क किया गया। इनमें कैलाश नारायण यादव, अशोक गोस्वामी, मुन्नालाल और अभिषेक गोस्वामी के नाम शामिल हैं।
कुर्क की गई संपत्तियां करगुवां, बनगुवां और भगवन्तपुरा क्षेत्र में स्थित हैं। इन संपत्तियों की सरकारी मूल्यांकन कीमत करीब 6 करोड़ 7 लाख 9 हजार 300 रुपये तथा बाजारू कीमत करीब 24 करोड़ 28 लाख 37 हजार 200 रुपये बताई गई है।
कार्रवाई में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम, उपजिलाधिकारी सदर गोपेश तिवारी, नायब तहसीलदार सहित थाना नवाबाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही।
