किराने की दुकान पर दवाइयां और शराब विक्रय करने पर होगी सख्त कार्यवाही : डीएम
आल्हा घाट में निर्मित फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का प्रमाणीकरण नगर निगम द्वारा कराने के निर्देश
झाँसी: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक ली।
उन्होंने कहा कि जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। जनपद में अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा प्रतिबन्धित दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखें। मिलावटखोरी आमजन के जीवन से खिलवाड़ है। किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही तेज की जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की हर शिकायत पर तत्काल कार्यवाही हो और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
बैठक में अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चितरंजन कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जारी छ: माह की कार्ययोजना में निर्देशों के क्रम में जनपद में प्रमाणीकरण एटीन्थ फ्लेवर सदर बाजार का करा लिया गया है तथा एक अन्य के लिए नगर निगम के द्वारा चिन्हित किया गया है, जो आईकोनिक रोड मेडिकल गेट नंबर-4 के पास स्थित है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के साथ समन्वय करते हुये शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिये। साथ ही आल्हा घाट झांसी में निर्मित जाने के लिए नगर निगम से वार्ता की जा रही है।
जनपद में संचालित आबकारी की दुकानों के खाद्य लाइसेंस के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये अभिहित अधिकारी ने बताया कि अब तक 40 दुकानों के लाइसेंस बने है।जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद के सभी 400 आबकारी की दुकानों का खाद्य लाइसेंस बनवाया जाना सुनिश्चित करें। एन.डी.पी.एस. से सम्बन्धित दवाइयों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये लिखित पर्चे के आधार पर ही औषधि विक्रेताओं को दवाई देने को कहा साथ ही जिलाधिकारी किराना की दुकान पर दवाई एवं शराब की विक्री पर कड़ाई से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया।