24 नर्सिंग होम्स को दिया नोटिस, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्किंग स्थल बनाये

नगर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 23 अवैध कट चिन्हित, नगर निगम सभी अवैध कट बंद कराये: सीडीओ

झांसी। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। सीडीओ ने कहा कि स्कूली बच्चों के साथ आम जनमानस की सुरक्षा प्रशासन की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसकी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों एवं अभिभावकों की भी होगी, अतः यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी ने माह जनवरी में दुर्घटना एवं दुर्घटना में मृतक की संख्या में कमी आने पर जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि जागरुकता कार्यक्रम निरन्तर संचालित किए जाएं। बैठक में सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुपालन में निर्देश दिए कि नगर निगम, पुलिस,‌ परिवहन एवं आरएम रोडवेज संयुक्त भ्रमण करते हुए दुर्घटना बाहुल्य ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए होर्डिंग एवं बैनर के माध्यम से लोगों को जानकारी देना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के सामने यातायात को कैसे सुलभ बनाया जाए पर चर्चा करते ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे तैयार किया जाए की जानकारी ली।

 

झांसी विकास प्राधिकरण के टाउन प्लानर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के सामने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगभग 24 नर्सिंग होम्स को नोटिस निर्गत किए गए हैं और उन्हें निर्देशित किया गया कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्किंग तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम में पार्किंग न होने की वजह से ही यातायात व्यवस्था सुचारु नहीं है।अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग राहुल शर्मा ने बताया कि पाली पहाड़ी से मेडिकल कॉलेज के मध्य लगभग 46 अवैध कट को नगर निगम/पुलिस के संयुक्त सर्वे में देखा गया और लगभग 12 किमी की सड़क में 23 अवैध कट चिन्हित किए गए जिन्हें बंद किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

 

मुख्य विकास अधिकारी ने नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे के साथ ही विलेज रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भ्रमण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों को सुनिश्चित करें। एआरटीओ ने सड़क सुरक्षा के दृष्टि से की जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाही जैसे वाहनों में बैकलाइट, हैडलाईट एवं इण्डीकेटर, दो पाहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग, चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग तथा व्यवसायिक वाहनो/ ट्रेक्टर ट्रालियों में रेफेटर के प्रयोग के सम्बन्ध में पुलिस परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानकारी दी।

 

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सभी विद्यालयों से दो फॉर्मेट पर स्कूली वाहन की सुरक्षा के दृष्टिगत सूचना मांगी गई, 299 विद्यालयों में से 285 विद्यालयों द्वारा सूचना प्राप्त कराई गई, सूचना न देने वाले विद्यालयों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है। प्रत्येक माह समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, एआरटीओ एवं सीओ ट्रैफिक के साथ बैठक की जा रही है। सभी विद्यालयों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी छात्र मोटरसाइकिल, कार चलाकर स्कूल नही आए, उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर अभिभावकों पर कार्यवाही होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी ए के सिंह, एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त मोहम्मद उमर, नगर मजिस्ट्रेट विधेश कुमार, एआरटीओ हेमचंद गौतम आदि मौजूद रहे।

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