जिलाधिकारी ने तहसील गरौठा में किसानों को निशुल्क वितरित किए मिनी किट्स और वेस्ट डी-कंपोजर कैप्सूल

झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकासखंड बामौर अंतर्गत तहसील गरौठा के उप संभागीय कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत मिनी किट वितरण तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीइयू योजना (फसल अवशेष प्रबंधन) एवं निशुल्क वेस्ट डी कंपोजर कैप्सूल वितरण/निशुल्क मिनी किट वितरण आयोजित किया गया।

जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करती महिला किसान एवं अन्य कृषकों से अपील करते हुए कहा कि खेत में आग न लगाएं, कृषि अवशेष/घरों का कूड़ा खेत में किसी भी दशा में न जलाएं। उन्होंने कहा किसान इसका प्रयोग करें और पराली/कृषि अवशेष को खाद बनाते हुए अपनी फसल उत्पादन को बढ़ावा दें। उन्होंने विशेष रूप से विकास खंड मोंठ और विकासखंड बड़ागांव व विकासखंड चिरगांव के किसानों को जागरूक करने पर बल देते हुए कहा कि खेत में आग लगाने से अथवा कृषि अवशेष को जलाने से जहां एक और वायुमंडल दूषित होता है, वही खेत के मित्र कीट भी मृत होते हैं साथ ही मृदा के पोषक तत्वों की भी क्षति हुई होती है। जिस कारण पैदावार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में धान की फसल कटाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, धान की कटाई के उपरान्त फसल अवशेष को कृषकों द्वारा जलाये जाने की घटनायें बढ़ रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में पराली / फसल अवशेष जलाने की 10 घटनायें सामने आ चुकी है, जो कि चिन्ताजनक है। जिसके लिए जनपद के धान बाहुल्य क्षेत्र विकास खण्ड मोंठ, चिरगांव, बड़ागांव में पराली / फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुये उन्हें आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें, ताकि जनपद में पराली जलाने की कोई घटना घटित न होने पाये। उन्होंने ड्यूटी हेतु नामित समस्त कार्मिक को इस निर्देश के साथ कि वह पूर्वान्ह 10 से सायं 5 बजे तक ( अवकाश के दिनो में भी अपने आवंटित क्षेत्र में रहकर पूर्ण निगरानी करेगें ताकि पराली की कोई घटना न घट सके। शासन के निर्देश के कम में प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा अथवा स्ट्रा रीपर रेक एवं बेलन का उपयोग किया जाना अनिवार्य हो तथा उक्त व्यवस्था बगैर जनपद में कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाए अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्र के सभी कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिक को सचेत करते हुए नोटिस दिया जाए कि सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट के बिना कम्बाइन हार्वेस्टर को धान की कटाई में प्रयोग न किया जाए। घटना की जांच में घटना के सच पाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं शासन द्वारा प्रदत्त समस्त लाभकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने थाना क्षेत्र में फसल अपशेष किसी भी दशा में न जलने दें। उप संभागीय कार्यालय गरौठा में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत विकासखंड में दलहन एवं तिलहन के मिनी किट का निशुल्क वितरण किया गया। जिसमें 1200 चना, 10 मसूर, 10 राई के मिनी किट का वितरित किया गया। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीइयू योजना अंतर्गत आयोजित फसल अवशेष प्रबंधन के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं वेस्ट डी कंपोजर कैप्सूल का भी वितरण जिलाधिकारी ने किसानों को निशुल्क किया।

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