Jhansi: दहेज़ हत्यारोपी जेठ को नहीं मिली जमानत

झाँसी। दहेज़ हत्यारोपी जेठ का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मोहन लाल निवासी ग्राम भडरा मथुरापुरा थाना बबीना ने अपनी पुत्री रानी की शादी 12 मई 2019 को रूप सिंह पुत्र ज्वालाप्रसाद निवासी ग्राम गागौनी के साथ की थी। पहली विदा में ही रानी का चचेरा भाई बृजेश लिवाने गया तो पति रूप सिंह, ससुर ज्वालाप्रसाद, सास सीता, जेठ अनिल, जिठानी रजनी, नन्द रानी ने बृजेश से कहा कि 5 लाख रूपये और एक भैंस की मांग पूरी होने पर ही विदा करेंगे। बृजेश को बिना रानी की विदा के वापस लौटा दिया।

बाद में उसने डरकर नब्बे हजार रूपये व पंजाब की भैंस लेकर दी। पंचायत में ग्राम प्रधान गागौनी व ससुर ज्वाला प्रसाद ने आश्वासन दिया कि अब रानी को ससुराल में कष्ट नहीं होगा। तब पंचों के कहने पर रानी को विदा कर दिया, लेकिन ससुराली जनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ दिन बाद रानी से ५ लाख रूपये की मांग करते
क्रूरता का व्यवहार करने लगे। इसी बीच रानी गर्भवती हुई और रानी का सात माह का गर्भधारण था। उसकी पुत्री को दहेज लोभी ससुराली जनों ने मार दिया। तहरीर पर धारा-498ए, 304बी भान्द०सं० व धारा-3/4 डी०पी०एक्ट के तहत थाना- रक्सा में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त अनिल पुत्र ज्वाला प्रसाद का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

Kuldeep Tripathi

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