Jalaun: माता-पिता व बुजुर्गों की सेवा ही ईश्वर सेवा
उरई। जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में राठ रोड स्थित वृद्धाआश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन गुरुवार को किया गया। कोरोना गाइड-लाइन के अन्तर्गत सम्पन्न इस शिविर की अध्यक्षता करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन विवेक कुमार सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारियां दीं।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 6 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और उनके बच्चे अथवा निकट रक्त सम्बन्धी जिनके वह संरक्षण में हैं, उनसे भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चाहे वह उनके पुत्र या पुत्री हो अथवा नाते-रिश्तेदार हों। यदि वृद्धजनों के भरण-पोषण करने से उनके वारिसन इन्कार करते हैं तो उनके विरूद्ध जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता अथवा अपने घर के अन्य बुजुर्गों या जिनके साथ वह रह रहे हैं, उनकी देखभाल जरूर करें। यह ईश्वर की सेवा के समान है।
कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने जन सामान्य को धूम्रपान न करने व दूसरों को न करने देने की शपथ दिलायी। इस अवसर पर प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी अश्वनी कुमार मिश्र, वृद्धाआश्रम के प्रबन्धक रमेश भदौरिया, लेखाकार शिवशंकर, पीएलवी टीम लीडर महेश सिंह परिहार, दीपक नारायण, करन सिंह यादव, रामदेव चतुर्वेदी, महेन्द्र मिश्रा, धर्मेन्द्र कुमार, मनीषा चतुर्वेदी आदि लोग मौजूद रहे।