सड़क हादसे में छात्रा की मौत के मामले में दोष सिद्ध होने पर डम्फर चालक को 2 लाख 35 हजार का जुर्माना व दो वर्ष कारावास की सजा

सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय, एक साल के अंदर आया फैसला
चित्रकूट (रतन पटैल)। डम्फर की टक्कर लगने से छात्रा की मौत के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने डम्पर चालक को 2 लाख 35 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

सोमवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि सरधुवा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत राजापुर कमासिन मार्ग में बीती 31 दिसम्बर 2022 को हुए सड़क हादसे में एक साइकिल सवार छात्रा गौरी पुत्री पवन मिश्रा की मौत हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट मृतका के चाचा अर्की निवासी रामनरेश मिश्रा पुत्र बृजमोहन ने सरधुवा थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उनकी भतीजी गौरी गांव की तरफ से साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकली थी।

 

उन्होंने बताया कि वह भी अपने भाई रमाशंकर मिश्रा के साथ राजापुर जाने के लिए अर्की मोड़ पर खड़ा था। रास्ते में अर्की मोड़ में सड़क के किनारे खड़ी होकर गौरी उन लोगों से बात करने लगी। इस दौरान सरधुवा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डम्फर ने गौरी को टक्कर मार कर कुचल दिया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी और इसके बाद अनियंत्रित होकर डम्फर आगे पलट गया। इस दौरान चालक डम्फर छोड़कर भाग निकला। इस घटना को लेकर मृतका के परिजनों और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आवागमन बाधित किया था। साथ ही डम्फर चालक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की थी। मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने और कठोर कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी डम्फर चालक कौशाम्बी जिले के अफजलपुर कड़ा धाम निवासी अंकित मिश्रा पुत्र आदित्य नारायण मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद से अब तक डम्फर चालक जेल में बंद है।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें धारा 279, धारा 304 (ए) और धारा 427 के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपी अंकित मिश्रा को दो वर्ष की सजा और 203500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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