अधिवक्ता आत्महत्याकांड: आरोपित पूर्व ब्लाक प्रमुख को साथियों सहित मिली जमानत

महोबा (आलोक शर्मा)। अधिवक्ता मुकेश पाठक आत्महत्या प्रकरण में जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख कबरई चैधरी छत्रपाल सिंह यादव सहित चार आरोपितों की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। घटना में आरोपित दो अन्य की जमानत मंजूर नहीं हो सकी।

समदनगर निवासी अधिवक्ता ने पूर्व ब्लाक प्रमुख छत्रपाल यादव और उनके भतीजे सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। बताया गया था कि बेटे शिवम पाठक उर्फ छोटू की पिटाई और धमकी देकर चेक व नकदी से 60 लाख रुपये आरोपितों ने वसूले थे। पुलिस ने आठ फरवरी को पूर्व ब्लाक प्रमुख कबरई छत्रपाल यादव, भतीजे विक्रम यादव, रवि सोनी, आनंद मोहन, मनीष चैबे व अंकित सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोपित समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। जिसके चलते अधिवक्ता ने 13 फरवरी की रात अपनी लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मुकदमे में आत्महत्या को प्रेरित करने की धारा बढ़ाई गई थी और पूर्व ब्लाक प्रमुख छत्रपाल यादव को हमीरपुर व उनके भतीजे विक्रम यादव को झांसी जेल और शेष आरोपितों को महोबा उपकारागार में बंद किया गया था। अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डाली गई जमानत याचिका पर न्यायालय ने चैधरी छत्रपाल यादव, विक्रम यादव, मनीष चैबे व अभय प्रताप सिंह को जमानत दे दी है। अब जल्द ही वह जेल के बाहर होंगे। अन्य आरोपित आनंद मोहन व रवि सोनी की जमानत मंजूर नहीं की गई है।

विगत मे यह था मामला’
13 फरवरी की देर रात महोबा के समदनगर निवासी मुकेश पाठक ने अपने आवास पर रायफल से गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। इससे पूर्व आरोपित ब्लॉक प्रमुख छत्रपाल यादव पर वसूली करने का मुकदमा वकील की तहरीर पर सदर कोतवाली में आठ फरवरी को दर्ज हुआ था। आरोपित व पीड़ित पक्ष में समझौता को लेकर चर्चा भी हुई थी। 13 फरवरी की शाम को आरोपित ने एक होटल में समझौता को लेकर वकील को बुलाया था। वहां से लौटने के बाद ही देर रात वकील ने आत्महत्या कर ली थी। 14 फरवरी को दिवंगत वकील के पुत्र राहुल की तहरीर पर आरोपित पूर्व ब्लाक प्रमुख सहित सात पर आत्महत्या दुष्प्रेरण का मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। डीएम सत्येंद्र कुमार के आदेश पर आरोपितों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। बाद में संपत्ति भी कुर्क हुई थी।

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