झांसी। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालन के मामले में गिरफ्तार आरोपी विवेक यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-2, श्रीदेवाशीष की अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अप्रैल 2026 को थाना नवाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बबीना क्षेत्र के ग्राम डुबकी निवासी विवेक यादव तथा उसके अन्य साथियों को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान सट्टेबाजी से संबंधित कई आईडी, मोबाइल फोन और विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपये के लेनदेन से जुड़े साक्ष्य बरामद किए गए थे।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। इसके बाद विवेक यादव की ओर से जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामला आर्थिक अपराध (इकोनॉमिक ऑफेंस) से संबंधित है और उपलब्ध साक्ष्य गंभीर प्रकृति के हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
अदालत के आदेश के बाद विवेक यादव को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। मामले की सुनवाई नियत तिथि पर आगे जारी रहेगी।
