झांसी। सात वर्ष पूर्व स्कूटी सवार महिला के गले से सोने की चेन लूटने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र नेत्रपाल सिंह की अदालत ने सुनाया। सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहे एक अन्य आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए धारा 82/83 के तहत कार्रवाई करते हुए जमानती को नोटिस जारी किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार, नवाबाद थाना क्षेत्र के कंबल मिल के पास रहने वाली श्रीमती रिंकी 20 जुलाई 2018 को अपने डेढ़ वर्षीय बच्चे के साथ स्कूटी से सदर बाजार भट्टागांव से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह आर्मी कैट के पास पहुंचीं, पीछे से बाइक सवार दो युवकों में से एक ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया।
घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के दौरान बाहर सैयर गेट निवासी रिंकू उर्फ समीर उद्दीन और रहीश कुरैशी को गिरफ्तार कर लूटी गई चेन बरामद की थी। बाद में दोनों को जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रहीश कुरैशी फरार हो गया, जिस पर न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ समीर उद्दीन के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने उसे पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
