ग्रामीण उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु सरकार बैंको के माध्यम से करवाएगी ऋण उपलब्ध
झांसी। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने के उददेश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम रू 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलाया जाना है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामकिशोर द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद झांसी हेतु वर्ष 2023-24 में कुल 11 इकाई एवं वित्तीय रू 55.00 लाख रोजगार 220 का लक्ष्य प्राप्त है। इस योजना के अर्न्तगत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से प्राप्त धनराशि से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनु० जाति, अनु०जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अर्न्तगत पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है ।
उक्त योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी जो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो तथा गांव में अपना उद्यम लगाना चाहता हो जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो जिला ग्रामोद्योग कार्यालय इलाइट सिनेमा के पीछे झांसी में 14 से 30 दिसम्बर 2023 तक कार्यालय कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर www.upkvib.gov.in आनलाइन आवेदन कर प्रति समस्त प्रपत्रों सहित कार्यालय में जमा की जायेगी। 30 दिसंबर के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें ।