कोरोना मुक्त हुआ जनपद, जिलाधिकारी ने सशर्त दुकानें खोलने की घोषणा की

सैलून व पार्लर के लिए नहीं कोई स्पष्ट आदेश
झांसी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में 25 मार्च से लाॅकडाउन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद लगातार लाॅकडाउन बढ़ते-बढ़ते 18 मई को चैथे चरण में पहुंच गया। लाॅकडाउन-4 में देश की जनता को राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने गाइड लाइन जारी कर लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को प्लान तैयार कर अपने-अपने राज्यों छूट दिये जाने का आदेश दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गाइड लाइन जारी करते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनपद में कोरोना वाॅयरस की स्थिति देखते हुए दुकानें व अन्य गतिविधियों को सुचारू करने के निर्देश दिये थे। बुधवार को जिलाधिकारी आंन्द्रा वामसी ने जनपद में दुकानें आदि निर्धारित समयानुसार खोलने की अनुमति प्रदान की।
जनपद में सभी 30 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद बीते रोज जनपद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। बुधवार को जिलाधिकारी आंन्द्रा वामसी ने शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई तक लागू लाॅकडाउन-4 के दौरान विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सोशल डिस्टेंस, मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही मांगलिक कार्याें के लिए भी सशर्त अनुमति प्रदान करते हुए उस पर से रोक हटा दी है। इसके इतर पाॅर्लर,स्पाॅ व सैलून के लिए कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं। हालांकि इनकी अनदेखी से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
इन प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन खुलने की मिली अनुमति
मिठाई, बेकरी की दुकानें प्रतिदिन निर्धारित सयमानुसार खुलेगी। लेकिन इन दिनों पर ग्राहकों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ होम डिलेवरी की जायेगी। साथ ही इन दुकानों का फूड लाइसेंस होना अनिर्वाय रहेगा। इसके साथ ही बीज, उर्बरक, कीटनाशक, मेडिकल स्टोर, सर्जिकल, फल, सब्जी, दूध, दही आदि। किराना स्टोर, कान्फेक्शनरी, जनरल स्टोर, पशु आहार, नमकीन, दालमोठ, बुक डिपो, स्टेशनरी व मोहर की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोली जायेगी।
सोमबार, बुधवार व शनिवार को खुलेगें यह प्रतिष्ठान
मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ज्वैलरी शाॅप, रेडीमेड गारमेण्ट, साड़ी, पर्दा आदि कपड़ा, गिफ्ट सेंटर, टेलरिंग, फोटोग्राफ, फोटो स्टेट, फोटोग्राफिक लैब, ड्राई क्लीनर, जूते-चप्पल, चश्मा, सेनेटरी, प्रिंटिंग प्रेस व फ्लैक्स की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेगी।
मंगलवार, गुरुवार व शुक्रवार को यह प्रतिष्ठान खुलेगे
आटो मोबाइल, वर्कशाॅप/गैराज, बर्तन, गैस चूल्हा, मोबाइल, हार्डवेयर, सीमेंट, पेन्ट, मोरंग, सरिया, गिलास, लोहे की दुकान, इलेक्ट्रिक व इलैक्ट्रानिक, होम अप्लाइन्सिश, अटैची, स्कूल बैग, कॉस्मेटिक श्रृंगार, फर्नीचर, साईकल, कृषि यंत्र, आटो मोबाइल शो रूम की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी। सभी दुकानदारों व ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस, मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना अतिआवश्यक रहेगा।
उप जिलाधिकारी के कार्यालय तक नहीं पहुंचा शादियों की अनुमति का आदेश
दोपहर में जिलाधिकारी ने केन्द्र व प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार दोपहर में ही जनपद में विभिन्न मुद्दांे को लेकर आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि देर शाम तक शादी विवाह के लिए अनिवार्य की गई अनुमति के आदेश के बाबजूद भी उप जिलाधिकारी कार्यालय तक आदेश नहीं पहुंच पाया था। जबकि लोग अनुमति के लिए कार्यालय के दोपहर से ही चक्कर लगाते नजर आए।

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