झांसी। छह वर्ष पूर्व एरच थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय वृद्ध महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी भज्जू ढीमर निवासी ग्राम धनोद, थाना ककरबई को दोषी पाए जाने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट नेत्रपाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल करोलिया ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2019 को पीड़िता के पति ने एरच थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी पत्नी खेत में काम कर रही थीं, तभी आरोपी ने मौका पाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पुलिस विवेचना, साक्ष्य और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
