झांसी। करीब एक वर्ष पूर्व शराब के नशे में पिता पर डंडे से हमला कर उनकी हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और ₹5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम इटायल निवासी जानकी प्रसाद उर्फ भज्जू ने 18 मार्च 2024 को थाना लहचूरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार घटना की रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। इसी दौरान उसका भाई हरदयाल उर्फ मैथू शराब के नशे में पिता बालकिशन के कमरे में पहुंचा और अपनी पत्नी व बच्चों को ससुराल से वापस लाने की बात कहने लगा।
पिता द्वारा ससुराल जाने से इनकार करने पर हरदयाल गुस्से में आ गया और पास में रखा डंडा उठाकर पिता के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से बालकिशन जमीन पर गिर पड़े। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध किए।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने हरदयाल उर्फ मैथू को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹5 हजार के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
