अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला, 20 हजार रुपये जुर्माना
झांसी। गरौठा थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्रकरण के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 को दर्ज मु.अ.सं. 192/2024 में धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले में पुलिस व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरौठा ने आरोपी छिदामी लाल अहिरवार को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में एडीजीसी देवेश श्रीवास्तव, विवेचक उपनिरीक्षक बलिराज शाही, कोर्ट मोहरिर रत्ना तथा पैरोकार राधेश्याम का विशेष योगदान रहा।
