इस कानून के लागू होने के बाद कैलिफोर्निया उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां नाबालिगों की शादी पर बिना किसी अपवाद के रोक है। बिल को सांता क्रूज की असेंबली सदस्य गेल पेलरिन ने पेश किया था। बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाली संस्था अनचेन्ड एट लास्ट और कैलिफोर्निया कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन एंड गर्ल्स ने भी इसका समर्थन किया। कानून पर हस्ताक्षर के दौरान मॉडल और बाल विवाह से बची कोर्टनी स्टोडेन भी मौजूद थीं।
स्टोडेन का अनुभव भी इस कानून की चर्चा का अहम हिस्सा रहा है। उनकी शादी 16 साल की उम्र में अभिनेता डग हचिंसन से हुई थी जो उस समय उनसे काफी बड़े थे। उनके माता-पिता ने इस शादी की अनुमति दी थी। बाद में स्टोडेन ने इस रिश्ते को गलत और शोषणकारी बताया। कानून बनने के बाद उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों का आभार जताया और कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसे प्रयास जारी रहने चाहिए।
नए कानून से पहले कैलिफोर्निया में नाबालिगों की शादी कुछ परिस्थितियों में संभव थी। माता-पिता की मंजूरी और सुपीरियर कोर्ट के जज के आदेश के बाद कम उम्र में शादी की अनुमति मिल सकती थी। कैलिफोर्निया उन तीन राज्यों में शामिल था जहां विवाह के लिए स्पष्ट न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं थी। अन्य दो राज्य न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी बताए गए हैं। बाल विवाह के विरोध में काम करने वाले संगठनों का तर्क रहा है कि नाबालिगों के लिए विवाह की स्वतंत्र और पूरी सहमति का सवाल जटिल होता है।
कैलिफोर्निया में इस बदलाव की कोशिश पहले भी हो चुकी है। करीब एक दशक पहले भी बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था लेकिन उस समय प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। 2018 के बाद अमेरिका में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज हुआ। गवर्नर कार्यालय के अनुसार कैलिफोर्निया से पहले 17 राज्यों में बिना किसी अपवाद के बाल विवाह पर रोक लागू थी। अब कैलिफोर्निया 18वां राज्य बन जाएगा जबकि अमेरिका के 32 राज्यों में अभी भी कुछ शर्तों के तहत नाबालिगों की शादी कानूनी हो सकती है।
आंकड़ों के मुताबिक 2000 से 2021 के बीच कैलिफोर्निया में करीब 35 हजार ऐसी शादियां दर्ज हुईं जिनमें कम से कम एक पक्ष नाबालिग था। बाल विवाह विरोधी संगठनों के अनुसार इसी अवधि में पूरे अमेरिका में करीब 3 लाख 14 हजार नाबालिगों की कानूनी शादी हुई। इन आंकड़ों को लेकर अलग-अलग संस्थाओं के अध्ययन और कानूनी परिभाषाओं में अंतर हो सकता है। नए कानून के बाद कैलिफोर्निया में 18 साल से कम उम्र के लोगों के विवाह को लेकर कानूनी स्थिति पहले की तुलना में पूरी तरह बदल जाएगी।
