झांसी। मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़ावली में वर्ष 2020 में हुए फायरिंग व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी भूरे उर्फ भूपेंद्र और शिव शंकर उर्फ बबलू को दोषमुक्त कर दिया, जबकि हरीश शंकर उर्फ मोंटी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 14 जून 2020 की रात पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पवन के पिता को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वे घायल हो गए थे। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी कृष्ण गोपाल की मृत्यु हो चुकी थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्राइम तेज सिंह गौर ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया।
