पुलिस के मुताबिक पीड़िता 36 वर्षीय महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा की रहने वाली है। वह ग्वालियर के माधौगंज इलाके में किराए के मकान में अपने तीन बच्चों के साथ रहती है। महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले एक शादी समारोह के दौरान उसकी पहचान बलदेव शर्मा उर्फ गोलू से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। धीरे धीरे परिचय बढ़ा और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। हालांकि जब महिला के पति को इस दोस्ती के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद महिला ने आरोपी से दूरी बना ली और बातचीत बंद कर दी।
महिला के पति का 18 जनवरी 2025 को बीमारी के कारण निधन हो गया था। पति की मौत के बाद तीनों बच्चों की जिम्मेदारी महिला के कंधों पर आ गई। वह अपने बच्चों की परवरिश और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में जुटी थी। शिकायत के मुताबिक 28 जून 2026 से आरोपी ने एक बार फिर महिला से संपर्क करना शुरू कर दिया। वह फोन करके बातचीत करने और अकेले मिलने का दबाव बनाने लगा। महिला का आरोप है कि आरोपी उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी दबाव डाल रहा था।
महिला ने जब उसकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो आरोपी का व्यवहार और परेशान करने वाला हो गया। शिकायत के अनुसार वह महिला को अश्लील संदेश और आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने लगा। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने और उसे समाज में बदनाम करने की धमकी दी। इस तरह की धमकियों से महिला परेशान हो गई और उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया।
पीड़िता माधौगंज थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बलदेव शर्मा उर्फ गोलू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अब महिला के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। डिजिटल संदेशों और तस्वीरों से संबंधित तथ्यों की पड़ताल भी जांच का अहम हिस्सा हो सकती है।
माधौगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी के मुताबिक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई से ही पूरे घटनाक्रम के सभी पहलू स्पष्ट हो सकेंगे।
