झांसी। सरेराह फायरिंग कर युवक के अपहरण के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी हर्ष यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष के विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह के अनुसार, राजपूत कॉलोनी निवासी अभय कुशवाह ने नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 मार्च की रात वह अपने साथी राज पाठक के साथ एकता गार्डन से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी एग्जाम बिल्डिंग के पास लाल रंग की थार गाड़ी में सवार हर्ष यादव और उसके साथियों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
इसके बाद आरोपी गाड़ी से उतरकर बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। फायरिंग के बाद आरोपियों ने राज पाठक को जबरन पकड़कर थार में डाल लिया और उसका अपहरण कर ले गए।
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के दौरान अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी हर्ष यादव समेत अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
