अवैध रूप से भारत में प्रवेश एवं पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन में हुए थे गिरफ्तार
झांसी। चार वर्ष की सजा पूरी करने के बाद दो बांग्लादेशी नागरिकों को मंगलवार को जिला कारागार झांसी से रिहा कर दिया गया। रिहाई की प्रक्रिया स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं सिविल पुलिस की उपस्थिति में पूर्ण कराई गई।
रिहा किए गए व्यक्तियों में जाकिर खान पुत्र अब्दुल कलाम, निवासी कुंता काटा, जिला भदौरा-भादो राहत (बांग्लादेश) तथा सुलेमान पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी कुमारखाली, जिला खुलना (बांग्लादेश) शामिल हैं। दोनों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश एवं पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 15 जनवरी 2022 को झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इनके विरुद्ध पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी ठहराया गया और कारावास की सजा सुनाई गई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में अपराध संख्या 24/2022 एवं वाद संख्या 278/2022 दर्ज था। न्यायालय के आदेशानुसार दोनों को जिला कारागार झांसी में निरुद्ध किया गया, जहां उन्होंने अपनी चार वर्ष की सजा पूरी की।
मंगलवार को सजा अवधि पूर्ण होने के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान स्थानीय अभिसूचना इकाई और सिविल पुलिस की टीम मौजूद रही, जिन्होंने आगे की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराईं। जेल प्रशासन के अनुसार, रिहाई के बाद दोनों को नियमानुसार संबंधित एजेंसियों के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई, जैसे कि उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया, सुनिश्चित की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया।
