पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का डोर टू डोर होगा सर्वे
सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती करते हुए 496 ग्राम पंचायतों को क्लस्टर में बांटा, गड़बड़ी होने पर होगी जवाबदेही तय
झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे-2025 की समीक्षा करते हुए उपस्थित समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे में अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन किया जाए, सर्वे निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिविहीन होना अनिवार्य है, लापरवाही अथवा शिथिलता बरतने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
ज़िलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे की जानकारी मुनादि के माध्यम से कराते हुए अधिक से अधिक ग्रामीणों को सर्वे की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि बैठक का रोस्टर जारी करते हुए संबंधित खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र के विधायक, सदस्य विधान परिषद सहित सांसद को उपलब्ध कराते हुए उन्हें बैठक में आमंत्रित किया जाए ताकि आवास के चयन को पूर्ण निष्पक्षता, पार्दर्शिता और सुचिता के साथ किया जा सके।जिलाधिकारी ने बताया कि आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए पूरे जिले में सर्वे का कार्य शुरू होने जा रहा है।
इसकी पात्रता व अपात्रता के मानदण्डों की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शी तरीके से हो। कहा कि इसमें किसी प्रकार का आवेदन किसी को नहीं करना है, यह डोर-टू-डोर सर्वे होगा, इसी सर्वे के आधार पर 2028-29 तक आवासविहीन को दिये जाएंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर बेघर व आवासविहीन परिवारों के पास पक्का छत हो। कोई भी पात्र परिवार आवास योजना से वंचित न रह जाए। इस सर्वे के बाद स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाएगी, उन्होंने सभी पात्र परिवार की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अन्तर्गत आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा, भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले, आदिम जनजातीय समूह एंव वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर को सम्मिलित किया जाएगा।
कहा कि ऐसे परिवार जो अपात्र की श्रेणी होंगे, जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया या चारपहिया वाहन हो। मशीन तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण होगा। 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसाान क्रडिट कार्ड होगा। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार प्रति माह कमा रहा हो। आयकर देने वाले परिवार/व्यवसाय करने वाले परिवार वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वे परिवार जिनके पास 05 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो को अपात्र माना जाएगा।