पारदर्शी निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का शुद्ध होना पहली प्राथमिकता : जिला निर्वाचन अधिकारी

बीएलओ का चयन संवेदनशील और सावधानीपूर्वक किए जाने के निर्देश, विवादित व्यक्तियों को बीएलओ न बनाने के निर्देश

झांसी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों व मतदान स्थलों का सुव्यवस्थीकरण किये जाने के संबंध में विकास भवन सभागार में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों को पूर्व में बने मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की स्वयं जांच कर लें ताकि उसमें कोई मौहल्ला, गली, नई बस्ती के मतदाता छूटे तो नहीं है। उन्होंने नगर निगम और समस्त नगर निकायों में बीएलओ की नियुक्ति करने के निर्देश देते हुए कहा कि शुद्ध और शुचिता पूर्ण मतदान के लिए मतदाता सूची का शुद्ध होना अनिवार्य है। बीएलओ के चयन में संवेदनशीलता और सावधानी अवश्य बरते ताकि किसी भी विवादित व्यक्ति का बीएलओ में चयन ना हो सके। उन्होंने बीएलओ को डोर टू डोर भ्रमण करते हुए मतदाता सूची को शुद्ध बनाए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नये मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों को स्थापित करने के लिए उन स्थानों को सामान्यतः सम्मिलित किया जाए जहाँ विधानसमा/लोकसभा के निर्वाचन में मतदान सम्पन्न कराया गया है। विगत नगरीय निकाय के सामान्य निर्वाचन में जो मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए थे, उन्हें सामान्यतः बनाए रखा जाए। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी मतदान केन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो तो उसके औचित्य पर सम्यक् विचारोपरान्त (पंचायत एवं नगरीय निकाय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं के लिए मतदान स्थल उसी वार्ड में रखा जाए। एक मतदान स्थल पर एक ही वार्ड के मतदाता रखे जाएं। किसी भी दशा में एक मतदान स्थल पर दो वार्डाे के मतदाता न रखे जाएं। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि एक मकान/एक ही परिवार के समस्त मतदाताओं के नाम एक ही मतदान स्थल पर रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रत्येक मतदान स्थल पर अधिकतम संख्या 1200 मतदाताओं से अधिक न हो और नगर निगम क्षेत्र में 1500 मतदाताओं से अधिक न हो। भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत उक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में किसी मतदान स्थल पर अधिकतम 100 मतदाताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। मतदान स्थलों का निर्धारण करने से पूर्व दिये गये ऑकड़ों का परिशीलन किया जाना आवश्यक है। कम मतदाताओं वाले मतदान स्थलों को उसी मतदान केन्द्र पर स्थित दूसरे मतदान स्थल पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व अनावश्यक मतदान स्थलों से मतदाताओं को दूसरे मतदान स्थलों पर स्थानान्तरित कर उन्हें डेटाबेस से डिलीट कर दें तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ मतदान केन्द्र/मतदान स्थल बनाकर मतदाताओं को मानक के अन्तर्गत रखा जाए। प्रत्येक दशा में नियमानुसार मतदाताओं के अनुसार मतदान स्थलों का निर्धारण किया जाए।

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