कन्या सुमंगला योजना: आवेदनों को अनावश्यक लंबित न रखे, तत्काल रिपोर्ट लगाकर प्रेषित करें
झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की समीक्षा की। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर अनावश्यक आवेदन पत्रों को लंबित न रखा जाए प्राप्त आवेदनों पर रिपोर्ट लगाते हुए आवेदन पत्रों को मुख्यालय प्रेषित किया जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में मूल शासनादेश के मार्गदर्शिका में उल्लिखित वर्तमान व्यवस्था में सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के द्वारा संशोधन किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समय में श्रेणी-1 (बालिका के जन्म होने पर) व श्रेणी-2 (बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकारण के उपरान्त) के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्रों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन क्रमशः उपजिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। श्रेणी-3 (कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त) व श्रेणी-4 (कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त) के आवेदन पत्रों का उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के सत्यापन के पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी सत्यापन किया जाता है। इसी प्रकार श्रेणी-5 (कक्षा-9 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त) व श्रेणी-6 (ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा-10वीं/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो) के आवेदन पत्रों का उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के सत्यापन के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी सत्यापन किया जाता है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार – श्रेणी-1 से श्रेणी-6 तक सभी श्रेणियों के आवेदन पत्रों की पात्रता की स्थलीय जांच व भौतिक सत्यापन शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये जाने वाले स्थलीय भौतिक सत्यापन में खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले सत्यापन के बिन्दुओं पर भी जांच व सत्यापन किया जायेगा।वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वर्तमान समय में योजना की 06 श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिये पृथक-पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार – आवेदक को किसी भी श्रेणी में आवेदन करने के पश्चात आगामी सभी श्रेणियों में सहजता से लाभ प्रदान करने के लिए पहली बार स्वीकृत होने के बाद आगामी श्रेणियों के लिए लाभार्थी बालिका का फार्म स्वतः संचालित सिस्टम के माध्यम से अग्रसारित किया जायेगा। आवेदन पत्र के अग्रसारण की सूचना पोर्टल जनित एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी व आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। वर्तमान व्यवस्था आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ रूपये 10 के स्टाम्प पत्र पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है। संशोधित व्यवस्था – आवेदक द्वारा शपथ पत्र में स्थान पर निर्धारित प्रारूप पर स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान समय में योजना के विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित है-यथा श्रेणी 1 के लिए बालिका के जन्म 06 माह के अन्दर श्रेणी 3 व 4 के लिए 31 जुलाई या विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि के 45 दिन के अन्दर (जो भी बाद में हो) तथा श्रेणी 5 व 6 के लिए 30 सितम्बर या विद्यालय में प्रवेश की तिथि अन्तिम तिथि के 45 दिन के अन्दर (जो भी बाद में हो)।