जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल का किया औचक निरीक्षण

बिना पूर्व प्रमाणन के किसी भी चैनल, सोशल मीडिया व न्यूज़पेपर में राजनैतिक विज्ञापन का प्रकाशन नहीं होगा

झांसी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 में पेड न्यूज पर निगरानी के लिए मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचारों पर नजर रखेगी। यदि कोई समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में पाया जायेगा तो उस पर कार्यवाही करेगी, आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण संज्ञान में आये तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी) का निरीक्षण करने पहुंचे उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचारों की निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी संवेदनशील होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है, आयोग ने धन देकर न्यूज छापने को अपराध घोषित किया है। बिना पूर्व प्रमाणन के किसी भी चैनल, सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी केबिल आपरेटर, टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर इसका उल्लंघन करते पाया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें कहा कि सोशल मीडिया पर जारी होने वाले राजनैतिक विज्ञापन भी पूर्व प्रमाणन के दायरे में आयेगें। उन्हें भी बिना अनुमति के प्रसारित नहीं किया जायेगा। उन्होंने कमेटी के सदस्यों से बात करते हुए कहा कि आयोग ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्स एप, फेसबुक, वाइसमैसेज आदि को सोशल मीडिया माना है। सोशल मीडिया पर चुनाव को प्रभावित करने वाले, आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन, हेट स्पीच, मतदाताओं को लुभाने सम्बन्धी खबरों पर संज्ञान लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में कमेटी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को संवेदनशील होकर उनका परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाचार पेड न्यूज़ की श्रेणी में तो नहीं है।

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