बिना कैश मेमो कीटनाशक बेची तो होगी कायर्वाही: जिला कृषि रक्षा अधिकारी

झांसी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि किसान जब भी रसायन क्रय करें तो दुकानदार से क्रय रसीद अवश्य लें। उन्होंने दुकानदारों को भी सचेत करते हुए निर्देश दिए है कि कृषक को उचित मूल्य पर और अच्छे ब्राण्ड की दवा उपलब्ध करायें तथा रसीद अवश्य दें। यदि किसी दुकानदार ने ऐसा नहीं किया तो उस पर कार्रवाई की जायेगी।

 

उन्होने कहा कि सभी दुकानदार माह की 25 तारीख तक रसायन के स्टांक का ब्यौरा उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम एंव नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक कायर्वाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि किसान रसायन की अवसान तिथि अवश्य जांच लें तथा अच्छे ब्राण्ड की ही दवा क्रय करें। अनावश्यक दवा के प्रयोग से बचे इससे लागत कम होगी और रसायन के घातक प्रभाव से बचा जा सकता है। फसल पर रोग, कीट व खरपतवार के नियंत्रण के लिए व्हाट्सएप्प नंबर 9452247111 अथवा 9552257111 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

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