ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गौतम थापर की 78 करोड़ रुपये की जमीन जब्‍त की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED) ने यस बैंक (Yes Bank) में 466 करोड़ रुपये (466 crore) से ज्‍यादा की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले (Bank loan fraud cases) की जांच के तहत व्यवसायी गौतम थापर (Gautam Thapar, businessman) के स्वामित्व वाली एक कंपनी की 78 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन जब्‍त की है।

ईडी ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित 52.11 एकड़ भूमि पर फैली 24 अचल-संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसका मूल्य 78.18 करोड़ रुपये है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ये संपत्ति मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की है, जिसका लाभकारी मालिक गौतम थापर है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी के द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला गौतम थापर, ओबीपीएल और व्यवसायी की अन्य कंपनी अवंता रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से संबंध है। ईडी ने कहा कि जांच ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) नामक कंपनी से संबंधित है, जिसमें इसके मालिक गौतम थापर लाभान्वित हुए हैं।

उल्‍लेखनीय है कि गौतम थापर पर आरोप है कि उन्होंने 2017 और 2019 के बीच जनता के धन की हेराफेरी के लिए ‘‘धोखाधड़ी’’ और ‘‘जालसाजी’’ की और यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। ईडी ने इसकी जांच के तहत पहले दिल्ली में एक विशेष पीएमएलए अदालत में थापर और यस बैंक के पूर्व प्रवर्तक राणा कपूर समेत 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में थापर को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं।

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