11 मई तक खाद्यान वितरण सुनिश्चित करें उचित दर विक्रेता: जिला पूर्ति अधिकारी

सुबह 6 से शाम 9 बजे तक किया जाएगा खाद्यान वितरण
झांसी। लाॅक डाउन के चलते खाद्यान वितरण को लेकर प्रशासन सख्त है। इसके चलते रविवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं को आगाह किया कि सभी 11 मई तक खाद्यान वितरण को सुनिश्चत कर लें। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किग्रा चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। जबकि मनरेगा जाॅब कार्ड धारक,श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक अथवा ग्रामीण मजदूर जिनके पास गृहस्थी राशन कार्ड पर 3 किग्रा गेहूं व 2 किग्रा चावल प्रति सदस्य निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। जिन राशन कार्ड धारकों का आधार प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। उनके लिए प्राॅक्सी के माध्यम से नियमित खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि 11 मई है। उन्होंने बताया कि खाद्यान वितरण का कार्य सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। ताकि समय अभाव के चलते कोई खाद्यान वितरण से वंचित न रह जाए।
जिला पूर्ति अधिकारी तीर्थराज यादव ने बताया कि कार्ड धारकों को इस बार प्राॅक्सी से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए मुखिया अथवा कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। उचित दर विक्रेता के द्वारा ईपीओएस मशीन में कार्ड धारक के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर को दर्ज करने के पश्चात ही प्राॅक्सी की अनुमति दी जाएगी। यदि उचित दर विक्रेता के द्वारा ही ईपीओएस मशीन में सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया जाता है तो प्रॉक्सी ट्रांजक्शन नहीं हो पाएगा।
गलत मोबाइल नंबर दर्ज कराने पर होगी कार्रवाई
यदि कोई गलत नंबर या फिर किसी अन्य व्यक्ति का नंबर डालकर प्रॉक्सी वितरण कराता है तो दर्ज पाए गए मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेज कर तथा कॉल करवा कर इनकी वैधता एवं सत्यता प्रमाणित की जाएगी। इनवेलिड नंबर या किसी अन्य व्यक्ति का नंबर डाले जाने की दशा में उचित दर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रॉक्सी से वितरित कार्डों पर भविष्य में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ओटीपी जनरेट करा कर प्रॉक्सी की अनुमति दी जाएगी। यदि गलत नंबर दर्ज हुआ तो ओटीपी नहीं मिल पाएगा और उस कार्ड पर भविष्य में कभी भी वितरण नहीं हो पाएगा।
आधार आॅथेटिंकेशन के माध्यम से करें खाद्यान वितरण
समस्त उचित दर विक्रेता उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से वितरण करें। जिन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है उनसे मोबाइल नंबर प्राप्त कर मोबाइल की वैधता सत्यता प्रमाणित होने पर ही ईपीओएस मशीन में अंकित करें ताकि कार्ड धारक को अनवरत रूप से नियम अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो सके।
उचित दर विक्रेता कराएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत ई पास से वितरण के समय अंतराल की सजगता बरता जाना आवश्यक है। इसके लिए उचित दर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी रखें। तथा हाथ धुलने के उपरांत ही ईपास का प्रयोग किया जाए। यही नहीं राशन वितरण के समय दुकान पर भीड़ न रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए एक बार में पांच कार्ड धारकों को ही बुलाया जाए। इस दौरान माॅस्क या गमछा बांधना अति आवश्यक है।

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