सोशल डिस्टेंसी का पालन करते हुए मनरेगा के कार्य किये जाये: डीएम
झांसी। जनपद में 20 अप्रैल से लॉक डाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों की छूट दी गई है। क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू रहे, इसके लिए जल संस्थान द्वारा पेयजल आपूर्ति के कार्यों को छूट है। साथ ही जो कार्य अनुमन्य किए गए उनमें सोशल डिस्टेंसी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। जबकि जनपद में लॉक डाउन 3 मई 2020 तक यथावत रहेगा। यह जानकारी जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने दी।
जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि लॉक डाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर तालाब खोदे जाने, तालाब की सफाई व गहरीकरण के साथ ही मनरेगा अंतर्गत अन्य कार्यों को किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसी का पालन किया जाए तथा श्रमिक मास्क व गमछे, तौलिये से चेहरा ढके। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन में पेयजल समस्या न हो, इस कारण जल संस्थान के कार्यों को भी छूट दी गई। जल संस्थान द्वारा पाइप पेयजल योजना का रखरखाव, पाइप लाइन मरम्मत कार्य, हैंडपंप मरम्मत के कार्यों के साथ ही टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति किए जाने की अनुमति दी गई है। ताकि क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या न हो। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित की जाये। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या और मनरेगा में यदि कहीं कोई भी शिकायत हो तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में फोन नम्बर 0510-2371100, 2371101 व 2371199 पर फोन करके अवगत अवश्य कराया जाए ।