लाॅक डाउन: नियमों का उल्लंघन करने दर्ज होगा मुकद्मा

जिलाधिकारी ने कहा,आकस्मिकता छोड़कर सब बंद
झांसी। कोरोना वाॅयरस का खौफ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वाॅयरस को तीसरे चरण के पहले रोकने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 3 दिन के लिए लाॅक डाउन करने के आदेश दिए हैं। उसके तुरंत बाद हरकत में आए जिलाधिकारी ने तीन दिनों के लिए जनपद बंदी के आदेश पारित कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस व प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि यदि इस दौरान कोई भी नियमों का उल्लघन किया जाता है तो कोई भी उनके साथ दुव्र्यवहार नहीं करेगा,बल्कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकद्मा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने अपने मंसूबे स्पष्ट करते हुए यह भी बाताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को अपने विवेकानुसार कफ्र्यू लगाने तक के लिए स्वतंत्र किया है।
कोविड-19 की भारत में बढ़ती हुई संख्या देखते हुए सभा राज्यों में मंगलवार से सख्ती करने का प्रशासन ने मन बना लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग के तुरंत बाद जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने बंदी का आदेश सभी सीओ, एसओ चैकी इंचार्ज एवं आरक्षी को अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना अपनी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर नाका चेक पोस्ट तत्काल स्थापित कर शिफ्ट में ड्यूटी लगा दें । इन चेकपोस्ट पर एक मैजिस्ट्रेट एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की भी ड्यूटी लगायी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जनपद की सीमा में अपरिहार्य परिस्थिति में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करेंगे। जनपद के अंदर किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आकस्मिकता ( बीमारी या निधन ) की स्थिति में लोग अपने निजी वाहन से जनपद की सीमा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्कैनिंग करवाकर अपने गंतव्य स्थल तक जाने देंगे। सीमा पर चेकिंग के दौरान किसी व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा । उल्लंघन करने की दशा में मैजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जायेगा। यदि मेडिकल टीम द्वारा कोई व्यक्ति कोरोना का संदिग्ध रोगी प्रतीत होता है तो तत्काल उसे सीएमओ हेल्पलाइन 0512- 2440521 पर सूचित करेंगे।
आवश्यक सेवा वस्तु वाले वाहनों पर नहीं होगी रोक
जनपद की सीमा में किसी भी आवश्यक सेवा वाले वस्तु के वाहन जैसे- पानी की आपूर्ति वाले वाहन, हैंडसैनिटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, फिनिश्ड उत्पादों दवाओं के निर्माण हेतु कच्चा माल, आपूर्ति की जाने वाली दवा को ले जाने वाले वाहन को आने पर मनाही नहीं है। ई-कॉमर्स, खानपान की होम डिलीवरी, दूध, इत्यादि  से संबंधित उत्पादों के परिवहन में संलग्न वाहनों को रोका नहीं जायेगा। किसी भी भ्रम होने की दशा में एसपी सिटी,एसपी आरए अथवा सीओ सिटी से सम्पर्क किया जा सकता है।
नवरात्रि की समस्त शोभा यात्राएं व मेले स्थगित
नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाली सभी शोभा यात्राएं व मेले स्थगित कर दिए गए हैं। स्थगित होने की दशा में भी उन स्थानो पर ड्यूटी यथावत भेजी जायेगी। इन के निरस्त होने का प्रमाण पत्र आज सायंकाल तक हर दशा में सी.ओ के हस्ताक्षर से प्रेषित किए जाने को कहा गया है। मंदिर की ड्यूटी यथावत लगायी जायेगी।
परिवहन समेत समस्त वाणिज्यक उपक्रम रहेंगे बंद
समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशाषी संस्थाएँ, राजकीय निगम, मंडल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माल्स, दुकाने, फैक्ट्रियां, वर्क्शाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी परिवहन, परिवहन बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि पूर्णतः बंद रहेंगे।

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