प्राण घातक हमले में बब्लू राजपूत की जमानत खारिज
झांसी। साथियों समेत हॉकी, चाकू व तलवार से जानलेवा हमलाकर शिक्षक को मरणासन्न करने वाले आरोपी बब्लू राजपूत उर्फ महेन्द्र को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम संजय कुमार मलिक की अदालत में उसकी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
जानकारी देते हुये सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे एवं शेरसिंह एडवोकेट ने बताया कि विगत 12 फरवरी 2020 को नारायण नगर, नारायणबाग रोड डडियापुरा थाना नबावाद निवासी पवन सिंह राजपूत के पुत्र नरेन्द्र सिंह राजपूत पर ग्राम ग्यारई थाना पूंछ हाल निवासी राजपूत कॉलोनी शिवाजी नगर थाना नवाबाद निवासी बब्लू राजपूत उर्फ महेन्द्र सिंह ने अपने आधा दर्जन साथियों सहित हॉकी, चाकू व तलवार से जानलेवा हमला कर नरेन्द्र सिंह राजपूत को मरणासन्न कर दिया था। थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर बब्लू राजपूत उर्फ महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरूवार को उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया।