पात्रों को 3 महीने तक निःशुल्क खाद्यान हो वितरित: डीएम
झांसी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय परिवार को 3 माह तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाए। वितरण प्रत्येक दशा में सामाजिक दूरी के साथ 15 से 24 अप्रैल 2020 तक किया जाना सुनिश्चत करें। वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देश जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षा करते हुए दिए।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार में कोटेदार सामाजिक दूरी बनाकर केवल 5 लोगों को ही राशन वितरित करेंगे। बैठक में जानकारी देते हुए डीएसओ तीर्थराज यादव ने बताया कि कार्डधारक माह अप्रैल 2020 में आवंटित नियमित खाद्यान्न को 12 अप्रैल 2020 तक प्रत्येक दशा में प्राप्त करें। अप्रैल 2020 में निर्मित खाद्यान्न का वितरण समस्त अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को अनुमन्य 35 किलोग्राम (20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलो चावल) व मनरेगा जॉब कार्ड धारक अथवा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक अथवा नगर विकास में दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर 5 किलो (3 किलोग्राम गेहूं , 2 किलोग्राम चावल) का खाद्यान्न निशुल्क वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा आ रहा है। उनके लिए प्रोक्सी वितरण की तिथियां माह अप्रैल 2020 में निर्मित वितरण 12 अप्रैल 2020 तथा अतिरिक्त चावल के वितरण हेतु दिनांक 26 अप्रैल 2020 रहेगी। इस मौके पर सीडीओ निखिल टीकाराम फुंडे, एडीएम राम अक्षयवर चैहान,बी प्रसाद,एसडीएम संजीव कुमार मौर्य सहित समस्त एसडीएम व नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। डीएसओ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस के वितरण के समय अत्यंत सतर्कता बरती जाना आवश्यक है। इसके लिए उचित दर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी रखें और हाथ धुलने के उपरांत ही ई-पाॅस का प्रयोग किया जाए।