कंटेनमेंट प्लान लागू करने के लिए सघन सर्वे को 30 सदस्यीय टीम प्रशिक्षित

जनपद अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित,फिर भी तैयारी पूरी
झांसी। कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग ने एक और कदम उठाया है। आज रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ॰ जी के निगम की अध्यक्षता में प्रशिक्षकों द्वारा 30 सदस्यी टीम को दो समूहों में कंटेनमेंट जोन के सर्वे का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि अभी तक जनपद में अभी तक कोई कोरोना मरीज नहीं है। फिर भी स्वास्थ विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
प्रशिक्षण दे रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एन के जैन ने बताया कि इस प्रशिक्षण का तात्पर्य है कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो जिस जगह वह रहता है उसके आस पास के एक किलोमीटर के दायरे को प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और महामारी एक्ट 1897 के अंतर्गत उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देगा। यदि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक मरीज मिले तो उसके आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। जहां पर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन ही उस एरिया में रह रहे लोगों की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी लेंगा। वर्तमान में झाँसी में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है।
घर-घर जाकर लोगों से भराए जाएंगे प्रपत्र
एरिया में रहने वाले सभी लोगों की मेडिकल टीम के द्वारा सघन सर्वे चलाकर जांच की जाएगी। टीम क्लॉक वाइज घर घर में जाकर लोगों से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के बारें में, सर्दी खांसी की समस्या या सांस लेने की समस्या के बारें में व विदेश से आगमन या कोरोना प्रभावित क्षेत्र से आने की जानकारी प्रपत्र में भरेगी।
तीन सदस्यीय टीम करेगी सर्वे
आज का प्रशिक्षण पाने वाले सदस्य ऐसी स्थिति में टीम को लीड करने का कार्य करेंगे। टीम में तीन सदस्य एक स्वास्थ्य विभाग से, एक राजस्व से लेखपाल, और एक पंचायत या नगर निगम का कर्मचारी होगा। कंटेनमेंट जोन के सर्वे के समय प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण एपीडिमियोलोजिस्ट डा. अनुराधा ने दिया। वही सर्वे के दौरान गतिवधियों की जानकारी एसएमओ डा. अनार सिंह ने दी।
कंटेनमेंट व बफर जोन में जिलाधिकारी के आदेश होंगे लागू
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डा. विजयश्री शुक्ला ने कोविड-19 के बारें में विस्तार से बताया। प्रशासन के सहयोग से कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन में जिला अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से सर्वे, स्क्रीनिंग, सर्विलेंस, सैनिटाइजेशन, आकस्मिक एंबुलेंस व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने का कार्य कराया जाएगा। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान दिया गया। इसलिए 30 सदस्यों की टीम को 15-15 के समूहों में विभाजित कर प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दे कि समय समय पर साबुन से अच्छी तरह से हाथ धुलने और सामाजिक दूरी बनाए रखने से कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सकता।
ड्यूटी करने से मना करने पर कार्रवाई को तैयार रहें स्वास्थकर्मी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी को प्रोत्साहित करते हुये कहा कि आप सभी प्रतिभागी योद्धा है, जनपद में अभी तक कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति नही निकला है। हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि यह प्रशिक्षण सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित रहे, इसे एक्शन में लाने की जरूरत न पड़े। सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास से ही हम अभी तक स्थिति संभाले हुये है। यदि स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी ड्यूटि करने से मना करता है अथवा आदेशों का उलंघन करता है तो महामारी अधिनियम 1897 के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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