झांसी। सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने 6 मार्च 2026 को थाना टहरौली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 4 मार्च की शाम शंकरगढ़ निवासी सोवरन उसे कन्या सुमंगला योजना की धनराशि खाते में डलवाने के बहाने कार से अपने साथ ले गया। कार में उसके अन्य साथी भी मौजूद थे। आरोप है कि तहसील ले जाने के बजाय उसे सुनसान जंगल में ले जाकर सभी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी चिंटू उर्फ आशीष को जेल भेजा था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
