धोखाधड़ी के मामले में मां-बेटी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झाँसी : धोखाधड़ी कर जमीन का पंजीकृत मुहायदानामा कराये जाने के मामले में मां-बेटी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश,‌न्यायालय सं०-1 जयतेन्द्र कुमार की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के अनुसार सूरज कुशवाहा पुत्र स्व० रमेश कुशवाहा द्वारा थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके नाम मौजा हंसारी गिर्द में पिता रमेश पुत्र बंशी की पैत्रिक कृषि भूमि है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई उक्त पैत्रिक भूमि का वारिस नहीं है। चन्दा कलायत पुत्री धनसिंह बेडिया जाति की हरिजन महिला है तथा चन्दा की मां अनीता पनी धनसिंह ने भारत सिंह कुशवाहा पुत्र पंचम सिंह नि० कछियाना पुलिया नं०-9 व मोहन कुशवाहा पुत्र स्व. देवीदास नि० मेंहदीबाग नई बस्ती के साथ अपराधिक षडयंत्र रचकर छलकपट करके चन्दा कलायत को स्व० रमेश की पुत्री बनाकर/ बनकर भारत सिंह कुशवाहा व मोहन कुशवाहा के पक्ष मे 13 अगस्त 2020 को पंजीकृत मुहायदानामा करा लिया। इसमें चन्दा की मां अनीता देवी पत्नी धनसिंह गवाह है।

चन्दा व उसकी मां अनीता तथा भारत सिंह य मोहन कुशवाहा ने यह अच्छी तरह जानते हुये कि चन्दा धनसिंह की पुत्री है तथा वह जितेन्द्र से ब्याही है। उसका वादी के पिता रमेश पुत्र बंशी के परिवार से कोई संबंध सरोकार नहीं है। चन्दा द्वारा स्व० रमेश की फर्जी पुत्री बनकर कूट रचित मुहायदा किया गया। तहरीर के आधार पर धारा-420, 467, 468, 471 भाद०सं० के तहत अभियोग किया गया। उक्त मामले में अभियुक्ता चन्दा कलावत बेडिया पत्नी जितेन्द्र एवं अनीता पत्नी धनसिंह द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

Kuldeep Tripathi

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