हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झाँसी : हत्या के मामले में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश इन्दु द्विवेदी की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी सददाम कुरैशी ने थाना कोतवाली में नामजद अभियुक्तगण रूबीना, शाकिर कुरैशी, जाकिर कुरैशी उर्फ मुन्ना एवं जाहिद उर्फ पप्पू के विरूद्ध धारा 302/34 भा. द. सं. के तहत 01 नवम्बर 2020 को मामला दर्ज कराया था कि वह व उसके दोनों भाई वसीम व फईम अपने घर से जैसे ही गेट के बाहर निकले। वहां घात लगाये रूबीना, जाहिद उर्फ पप्पू, शाकिर कुरैशी ने वसीम को धक्का देकर गिरा दिया तभी जाकिर कुरैशी उर्फ मुन्ना, जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू ने अपने अपने लाइसेंसी असलहों से वसीम को गोली मार दी और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
दोनों लहुलुहान भाई वसीम को लेकर मेडिकल कालेज पहुंचे। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले में अभियुक्त जाहिद उर्फ पप्पू कुरैशी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।